चुनाव संक्षिप्त
संक्षिप्त
- मूल कानून (बेसिक लॉ) के अनुसार, विधान परिषद (LegCo) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (“HKSAR”) का विधानमंडल है। इसके कार्य कानूनों को लागू करना, संशोधित करना या रद्द करना; कराधान और सार्वजनिक व्यय को मंजूरी देना; और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना; साथ ही हांगकांग निवासियों से शिकायतें प्राप्त करना और उनका निपटारा करना हैं। मूल कानून (बेसिक लॉ) के अनुलग्नक II में प्रावधान है कि HKSAR की LegCo में चुनाव समिति (“EC”) (40 सदस्य), कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र (“FCs”) (30 सदस्य) और भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र (“GCs”) (20 सदस्य) द्वारा प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से चुने गए 90 सदस्य शामिल होंगे।
- विधान परिषद अध्यादेश (कैप. 542) के अनुसार, विधान परिषद के आठवें कार्यकाल के लिए चुनाव कराने के लिए, मुख्य कार्यकारी ने 24 अक्टूबर 2025 की तिथि निर्धारित की है, जिस दिन विधान परिषद का सातवां कार्यकाल समाप्त होगा, और इसके साथ ही इसका संचालन समाप्त हो जाएगा।
नामांकन अवधि
- नामांकन की अवधि: 24 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) से 6 नवंबर 2025 (गुरुवार)
मतदान दिन की व्यवस्था
- मतदान की तिथि: 7 दिसंबर 2025 (रविवार)
- मतदान का समय: सुबह 8:30 बजे से रात10:30 बजे तक (दंडित संस्थानों में स्थित समर्पित मतदान केंद्रों को छोड़कर, जहाँ मतदान का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा)
- विधान परिषद आम चुनाव के मतदान के दिन मतदान केंद्रों के बाहर और इस समर्पित निर्वाचन वेबसाइट पर अनुमानित कतार का समय बताया जाएगा, ताकि मतदाता ऐसे समय पर मतदान देना चुन सकें जब वहां कम लोग हों।
मतदान कौन कर सकता है
- जिन सदस्यों के नाम चुनाव समिति के सदस्यों के अंतिम रजिस्टर में शामिल हैं, केवल वे ही चुनाव समिति निर्वाचन क्षेत्र (“ECC”) में नामांकन करने और मतदान के लिए योग्य हैं। यह रजिस्टर 17 सितंबर 2025 को प्रकाशित किया जाएगा।
- केवल पंजीकृत मतदाता जिनके नाम GC के लिए 2025 के अंतिम रजिस्टर में शामिल हैं और वे पंजीकृत जन और कॉर्पोरेट मतदाता जिनके नाम FC के लिए 2025 के अंतिम मतदाता रजिस्टर में शामिल हैं, वे ही GC और/या FC चुनाव में मतदान कर सकते हैं। संबंधित रजिस्टर 25 सितंबर 2025 को प्रकाशित किए जाएंगे।
चुनाव समिति निर्वाचन क्षेत्र
नामांकन और उम्मीदवारी
- सभी पंजीकृत GC मतदाता जिनकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है और जो नामांकन से ठीक पहले 3 साल तक हांगकांग में आम तौर पर रहे हैं, उन्हें उम्मीदवार के तौर पर नामांकित किया जा सकता है, यानी उम्मीदवारों का EC का सदस्य होना जरूरी नहीं है।
- हर उम्मीदवार को EC के कम से कम 10, लेकिन अधिकतम 20 से कम सदस्यों द्वारा नामांकित किया जाएगा, जिसमें EC के 5 क्षेत्रों में से हर एक से कम से कम 2 लेकिन अधिकतम 4 से कम सदस्य शामिल होंगे।
- एक EC सदस्य, एक EC सदस्य होने के तौर पर, ECC चुनाव के लिए केवल 1 उम्मीदवार को नामांकित करने का हकदार है।
मतदान
- “ब्लॉक मतदान” प्रणाली को अपनाया गया है। मतपत्र पर अधिकतम 40 और उस से कम उम्मीदवारों को मतदान नहीं दिया जाएगा। जिन 40 उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा मतदान मिलेंगे, उन्हें चुना जाएगा।
कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र
| FCs | सीट | निर्वाचकों की संरचना | ||
|---|---|---|---|---|
| व्यक्तिगत | निकाय | |||
| 1 | हेंग यी कुक (Heung Yee Kuk) | 1 | ✔ | |
| 2 | कृषि और मत्स्य (एग्रीकल्चर एंड फिशरीज) | 1 | ✔ | |
| 3 | बीमा (इंश्योरेंस) | 1 | ✔ | |
| 4 | परिवहन (ट्रांसपोर्टे) | 1 | ✔ | |
| 5 | शिक्षा ( एडुकेशन) | 1 | ✔ | |
| 6 | कानून (लीगल) | 1 | ✔ | |
| 7 | लेखा (अकाउंटेंसी) | 1 | ✔ | |
| 8 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसे) | 1 | ✔ | |
| 9 | अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) | 1 | ✔ | |
| 10 | कृषि, सर्वेक्षण, योजना और भौगोलिक बनावट (एग्रीकल्चर, सर्वेइंग, प्लैनिंग एंड लैंडस्केपिंग) | 1 | ✔ | |
| 11 | श्रम (लेबर) | 3 | ✔ | |
| 12 | समाज कल्याण (सोशल वेलफेयर) | 1 | ✔ | |
| 13 | अचल संपत्ति और निर्माण (रियल एस्टेट एंडकंस्ट्रक्शन) | 1 | ✔ | |
| 14 | पर्यटन (टूरिज्म) | 1 | ✔ | |
| 15 | व्यावसायिक (प्रथम) (कमर्शियल (फर्स्ट)) | 1 | ✔ | |
| 16 | व्यावसायिक (द्वितीय) (कमर्शियल (सेकेंड)) | 1 | ✔ | |
| 17 | व्यावसायिक (तृतीय) (कमर्शियल (थर्ड)) | 1 | ✔ | |
| 18 | औद्योगिक (प्रथम)(इंडस्ट्रियल (फर्स्ट)) | 1 | ✔ | |
| 19 | औद्योगिक (द्वितीय)(इंडस्ट्रियल(सेकेंड)) | 1 | ✔ | |
| 20 | वित्त (फाइनेंस) | 1 | ✔ | |
| 21 | वित्तीय सेवा (फाइनेंस सर्विस ) | 1 | ✔ | |
| 22 | खेल, प्रदर्शन कलाएं, संस्कृति और प्रकाशन (स्पोर्ट्स, परफार्मिंग आर्ट्स, कल्चर एंड पब्लिकेशन) | 1 | ✔ | |
| 23 | आयात और निर्यात (इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट) | 1 | ✔ | |
| 24 | कपड़ा और परिधान (टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट ) | 1 | ✔ | |
| 25 | थोक और खुदरा (होल सेल एंड रिटेल) | 1 | ✔ | |
| 26 | प्रौद्योगिकी और नवाचार (टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन) | 1 | ✔ | |
| 27 | खानपान (कैटरिंग) | 1 | ✔ | |
| 28 | नेशनल पीपल्स कांग्रेस के HKSAR के डिप्टी, चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (“CPPCC”) की नेशनल कमेटी के HKSAR के सदस्यों, और संबंधित राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों | 1 | ✔ | |
| कुल | 30 | |||
नामांकन और उम्मीदवारी
- सभी पंजीकृत GC मतदाता जिनकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है और जो नामांकन से ठीक पहले 3 साल से हांगकांग में आम तौर पर रहे हैं; और संबंधित FC के पंजीकृत निर्वाचक या जिनका उस FC से पर्याप्त संबंध है, उन्हें उम्मीदवार के तौर पर नामांकित किया जा सकता है।
- उम्मीदवारों को निम्नलिखित दो मानदंडों को पूरा करना होगा:
- संबंधित FC के कम से कम 10, लेकिन अधिकतम 20 निर्वाचकों द्वारा नामांकित किया गया हो; और
- EC के कम से कम 10, लेकिन अधिकतम 20 सदस्यों द्वारा नामांकित किया गया हो, जिसमें EC के 5 क्षेत्रों में से हर एक से कम से कम 2 लेकिन 4 से ज्यादा सदस्य न हों।
- एक FC मतदाता, एक FC मतदाता होने के तौर पर, अपने खुद के FC के लिए केवल 1 उम्मीदवार को नामांकित करने का हकदार है (या श्रम FC के मामले में 3 नामांकन फॉर्म तक)।
- एक EC सदस्य, एक EC सदस्य होने के तौर पर, FC चुनाव के लिए सिर्फ 1 उम्मीदवार को नामांकित कर सकता है।
मतदान
- FC चुनावों में “फर्स्ट पास्ट द पोस्ट” मतदान प्रणाली अपनाई गई है। 28 FC में से, श्रम FC के निर्चाचकों को छोड़कर जो 3 उम्मीदवार तक को मतदान दे सकते हैं, बाकी 27 FC के निर्चाचक केवल 1 उम्मीदवार को मतदान दे सकते हैं। श्रम FC में सबसे ज्यादा मतदान पाने वाले 3 उम्मीदवार चुने जाएंगे। बाकी हर FC में सबसे ज्यादा मतदान पाने वाला उम्मीदवार उस FC का सदस्य चुना जाएगा।
भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र
- हांगकांग के इलाकों को 10 GC में बांटा जाएगा। हर निर्वाचन क्षेत्र से 2 सदस्य चुने जाएंगे। 10 GC नीचे दिए गए हैं:
| GC के नाम | GC के कोड |
|---|---|
| हांगकांग आइलैंड ईस्ट | LC 1 |
| हांगकांग आइलैंड वेस्ट | LC 2 |
| कॉव्लून ईस्ट | LC 3 |
| कॉव्लून वेस्ट | LC 4 |
| कॉव्लून सेंट्रल | LC 5 |
| न्यू टेरिटरीज साउथ ईस्ट | LC 6 |
| न्यू टेरिटरीज नार्थ | LC 7 |
| न्यू टेरिटरीज नार्थ वेस्ट | LC 8 |
| न्यू टेरिटरीज साउथ वेस्ट | LC 9 |
| न्यू टेरिटरीज नार्थ ईस्ट | LC 10 |
नामांकन और उम्मीदवारी
- सभी पंजीकृत GC मतदाता जिनकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है और जो नामांकन से ठीक पहले 3 साल तक हांगकांग में आम तौर पर रहे हैं, उन्हें उम्मीदवार के तौर पर नामांकित किया जा सकता है।
- उम्मीदवारों को निम्नलिखित दो मानदंडों को पूरा करना होगा:
- संबंधित GC के कम से कम 100, लेकिन अधिकतम 200 निर्वाचकों द्वारा नामांकित किया गया हो; और
- EC के कम से कम 10, लेकिन अधिकतम 20 सदस्यों द्वारा नामांकित किया गया हो, जिसमें EC के 5 क्षेत्रों में से हर एक से कम से कम 2 लेकिन 4 से ज्यादा सदस्य न हों।
- एक GC मतदाता, एक GC मतदाता होने के तौर पर, अपने GC के लिए केवल 1 उम्मीदवार को नामांकित कर सकता है।
- एक EC सदस्य, एक EC सदस्य होने के तौर पर, GC चुनाव के लिए केवल 1 उम्मीदवार को नामांकित कर सकता है।
मतदान
- “डबल सीट और सिंगल मतदान/ डबल सीट्स एंड सिंगल वोट” मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। हर GC का मतदाता 1 उम्मीदवार को मतदान दे सकता है। हर GC में सबसे ज्यादा मतदान पाने वाले 2 उम्मीदवार चुने जाएंगे।
मतदान कहां करें
- ECC निर्वाचकों को छोड़कर, हर मतदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि मतदाता उनके अंतिम रजिस्टर अनुसार पंजीकृत पते के पास बनाए गए निर्धारित साधारण मतदान केंद्र पर भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र और कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र (अगर लागू हो) के लिए मतदान डालेंगे।
- हिरासत में मौजूद मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि के लिए, दंडित संस्थानों या पुलिस थाने में, उचित अनुसार, समर्पित मतदान केंद्र पर मतदान डालने की व्यवस्था की जाएगी।
- हर मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को उनके निर्धारित मतदान केंद्र की जानकारी वाला एक मतदान कार्ड मतदान दिन से कम से कम 10 दिन पहले (ज्यादा से ज्यादा 27 नवंबर 2025 तक) जारी किया जाएगा।
- किसी मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को आवंटित किया गया मतदान केंद्र व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं या चलने-फिरने में कठिनाई वाले व्यक्ति के लिए सुलभ है या नहीं, यह iAM Smart और मतदान कार्ड के साथ जुड़े स्थान के नक्शे में निर्दिष्ट किया जाएगा। अगर ऐसे मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को आवंटित किया गया मतदान केंद्र जाने में सुलभ नहीं पाया जाता है, तो वे पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय (रजिस्ट्रेशन और इलेक्टोरल ऑफिस) में उसी भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए गए विशेष मतदान केंद्र पर मतदान डालने के लिए 2 दिसंबर 2025 से पहले फैक्स (2891 1180), ईमेल (reoenq@reo.gov.hk), टेलीफोन (2891 1001) या डाक (8/F, Treasury Building, 3 Tonkin Street West, Cheung Sha Wan, Kowloon) से आवेदन कर सकते हैं।
- यदि मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधियों को मतदान पर जानकारी के लिए व्याख्या सहायता की जरुरत है, तो वे 24 से 28 नवंबर 2025 तक और 1 से 7 दिसंबर 2025 तक निम्नलिखित हॉटलाइन के माध्यम से अल्पसंख्यक जातियों के लिए केंद्र (“CHEER”) से संपर्क कर सकते हैं।
भाषा हॉटलाइन नंबर बहासा इंडोनेशिया 3755 6811 हिंदी 3755 6877 नेपाली 3755 6822 पंजाबी 3755 6844 तागालोग 3755 6855 थाई 3755 6866 उर्दू 3755 6833 वियतनामी 3755 6888
जरूरतमंद मतदाताओं के लिए विशेष कतार
- मतदान करने के लिए केवल मतदाताओं और अधिकृत प्रतिनिधियों को ही मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति है।
- "निष्पक्ष और समान व्यवहार" सिद्धांत के तहत, मतदाताओं और अधिकृत प्रतिनिधियों को मतदान करने के लिए कतार में लगना होगा। जिन मतदाताओं और अधिकृत प्रतिनिधियों को मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता है, वे पीठासीन अधिकारी से अनुरोध कर सकते हैं।
- यदि पीठासीन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आने वाला या वहां मौजूद व्यक्ति नीचे दिए गए विवरण के अंतर्गत आता है, तो पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति को मतपत्र के लिए आवेदन करने के लिए तुरंत नामित क्षेत्र या कतार के अंत में जाने का निर्देश दे सकता है, यदि उस क्षेत्र से कोई कतार लगी हुई है —
- जिनकी आयु 70 वर्ष से कम नहीं है *;
- जो गर्भवती है; या
- जो कतार में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं या बीमारी, चोट, विकलांगता या गतिशीलता सहायता पर निर्भरता के कारण कतार में लगने में कठिनाई होती है।
* उस व्यक्ति सहित जिसका दस्तावेज़ जन्म के महीने और दिन के बिना, उस व्यक्ति के जन्म का वर्ष जो मतदान के दिन पड़ने वाले वर्ष से 70 वर्ष पहले है; (जो कि 1955 में या उससे पहले है)
- पीठासीन अधिकारी उपरोक्त मतदाताओं या अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए मतदान केंद्र के अंदर आराम करने के लिए एक बैठने की जगह भी निर्दिष्ट करेगा, यदि वह आराम करना चाहें तो। आराम करने के बाद, वे मतपत्र जारी करने वाले डेस्क पर जाने से पहले विशेष कतार में लग सकते हैं।
- मतदान की स्वायत्तता और मतदानों की गोपनीयता के सिद्धांतों के आधार पर, कानून किसी को भी (भले ही वह मतदाता का रिश्तेदार या मित्र हो) मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ मतदान डालने के लिए साथ जाने या उसकी सहायता करने से रोकता है। एक मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि जिसे स्वयं मतपत्र को चिह्नित करने में कठिनाई होती है, वह कानून के अनुसार, अपनी मतदान पसंद के अनुसार अपनी ओर से मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए, गवाह के रूप में एक मतदान कर्मचारी की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी या उपाध्यक्ष से मदद मांग सकते हैं। पीठासीन अधिकारी को कार्य स्वाधीनता का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है, जहां उचित हो, साथ देने वाले व्यक्तियों को मतदाताओं के साथ विशेष कतार का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए जिन्हें वास्तव में दूसरों के साथ जाने की आवश्यकता है।
मतपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मौजूदा कानून के तहत, मतपत्र के लिए आवेदन करने वाले मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को अपना वैध HKID कार्ड या निम्नलिखित निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेज (जों )की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है:
- HKSAR के वैध पासपोर्ट की मूल प्रति; या
- छूट के प्रमाण पत्र की मूल प्रति; या
- वैध HKID कार्ड के आवेदन की स्वीकृति पावती की मूल प्रति; या
- नाविक या जहाज के कर्मचारी की वैध पहचान पुस्तिका की मूल प्रति; या
- वीसा उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के पहचान के वैध दस्तावेज की मूल प्रति; या
- एक पुलिस अधिकारी द्वारा जारी एक प्रामाणिक रिपोर्ट दस्तावेज (आमतौर पर “खोई हुई संपत्ति का एक रिकॉर्ड") कि उस व्यक्ति का वैध HKID कार्ड या छूट का प्रमाण पत्र या वैध HKID कार्ड के लिए आवेदन स्वीकृति पावती खो गए या नष्ट हो गए हैं, साथ ही उसके नाम और फोटो को दर्शाते हुए एक वैध पासपोर्ट* या इसी तरह के यात्रा दस्तावेज की मूल प्रति (जैसे कि HKSAR पासपोर्ट के अलावा अन्य पासपोर्ट या घर वापसी परमिट)।
* ब्रिटिश नेशनल (विदेशी) पासपोर्ट एक वैध यात्रा दस्तावेज और पहचान का प्रमाण नहीं है।
- विवरण के लिए, कृपया चुनावी मामलों के आयोग (चुनाव प्रक्रिया) (विधान परिषद) विनियमन (कैप. 541D) की धारा 50 का संदर्भ लें।
मतदाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए चेतावनी
- भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वतंत्र आयोग (“ICAC”) द्वारा लागू किए जाने वाले चुनाव (भ्रष्ट और अवैध आचरण) अध्यादेश (कैप. 554) के अनुसार, एक मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को हांगकांग या अन्य जगहों पर निम्नलिखित नही करना चाहिए:
- किसी भी व्यक्ति को चुनाव में मतदान करने से जानबूझकर रोकना या बाधा डालना। चुनाव अवधि के दौरान सार्वजनिक रूप से किसी भी गतिविधि द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को मतदान न करने या चुनाव में अमान्य मतदान करने के लिए उकसाना।
- मतदान का हकदार न होने की जानकारी होते हुए भी चुनाव में मतदान करना; या किसी निर्वाचन अधिकारी को जानबूझकर या लापरवाही से भौतिक रूप से गलत या भ्रामक जानकारी (जैसे झूठा आवासीय पता) देने के बाद किसी चुनाव में मतदान करना।
- (चुनावी कानून द्वारा स्पष्ट रूप पर अनुमति दिए जाने के अलावा) किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर मतपत्र के लिए आवेदन करना या, किसी चुनाव में मतदान देने के बाद, उसी चुनाव में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करना।
- बिना कानूनी अधिकार के, किसी दूसरे व्यक्ति को मतपत्र देना; मतपत्र को नुक़सान पहुंचाना या नष्ट करना।
- किसी चुनाव में उम्मीदवार के लिए चुनाव व्यय एजेंट के रूप में उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किए बिना चुनाव व्यय करना।
- किसी चुनाव में किसी विशेष उम्मीदवार या विशेष उम्मीदवारों के बारे में तथ्यात्मक रूप से गलत या भ्रामक बयान प्रकाशित करना।
- किसी भी व्यक्ति या संगठन से समर्थन प्राप्त करने वाले व्यक्ति या संगठन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना चुनाव विज्ञापन प्रकाशित करना।
- ICAC ने चुनाव हितधारकों के लिए उनके प्रचार कार्यक्रमों पर संदर्भित सामग्री और जानकारी प्रदान करने के लिए एक स्वच्छ चुनाव वेबसाइट (www.icac.org.hk/elections) की स्थापना की है।
- मतदान केंद्रों पर निम्नलिखित गतिविधियाँ भी निषिद्ध हैं :
- अन्य मतदाताओं या अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ संवाद करना जिसमें मतदान केंद्र पर अपना मत पत्र दूसरों को दिखाना या मतदान केंद्र के भीतर इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए मोबाइल टेलीफोन या अन्य उपकरण का उपयोग करना शामिल है।
- फिल्म बनाना ,तस्वीरें लेना या कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करना।
- अन्य मतदाताओं या अधिकृत प्रतिनिधियों से उनके मतपत्र को चिह्नित करने के लिए कहना। आवश्यकता होने पर, मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि, कानून के अनुसार, पीठासीन अधिकारी से एक मतदान अधिकारी की उपस्थिति में अपने मतपत्र को चिह्नित करने के लिए कह सकते हैं।
- मतदान कर रहे अन्य मतदाताओं या अधिकृत प्रतिनिधियों के काम में हस्तक्षेप करना।
