चुनाव संक्षिप्त

चुनाव समिमि का संक्षिप्त क्षििरण

  • काि: चुनाव समिमि (“EC”) िुख्य काययकारी (“CE”) के उम्िीदवारों को िनोनीि करने और CE को चुनने; क्षिधान पररषद (“LegCo”) के उम्िीदवारों को िनोनीि करने और 40 LegCo सदस्यों को चुनने के मिए म़िम्िेदार है।

  • कार्यकाल: प्रत्येक EC का काययकाि 5 वर्य है। आगािी EC के मिए, कायायिय का काययकाि 1 फरवरी 2027 को शुरू होगा और 31 जनवरी 2032 को सिाप्त होगा।

  • संरचना: मनम्नमिमिि पााँच क्षेत्रों से 1,500 सदस्य, मजनिें से प्रत्येक िें कई उप-क्षेत्र शामिि हैं (कुि 40 उप-क्षेत्र) –

    पहला िेत्र: औद्योक्षिक, िाक्षणक्षयर्क और क्षित्तीर् िेत्र
    दूसरा िेत्र: पेशे
    तीसरा िेत्र: आधाररक (ग्रासरूट), श्रम, धार्मयक और अन्र् िेत्र
    चौथा िेत्र: क्षिधान पररषद के सदस्र्, क्षिला संिठनों और अन्र् संिठनों के प्रक्षतक्षनक्षध
    पांचिां िेत्र: हांिकांि क्षिशेष प्रशासक्षनक िेत्र (“HKSAR”) नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (“NPC”) और चीनी पीपुल्स पॉक्षलरटकल कंसल्टेरटि कॉन्रेंस (“CPPCC”) की राष्ट्रीर् सक्षमक्षत के HKSAR सदस्र् और प्रासंक्षिक राष्ट्रीर् संिठनों के हांिकांि के सदस्र्ों के प्रक्षतक्षनक्षध।

[जानकारी के मिए, कृपया चीफ एग्जीक्यूटिव इिेक्शन ऑर्डयनेंस (“CEEO”) की अनुसूची का अनुभाि 2 देिें।]

EC सदस्यों को वापस िाने के िरीके

EC सदस्यों को चुनने के िीन िरीके हैं:

  1. पदेन सदस्य - उप-क्षेत्रों के मनर्दयष्ट पदों के धारकों द्वारा पंजीकृि

    पदेन सदस्यों वािे उप-क्षेत्र और उनकी संख्या इस प्रकार है:

    उप-िेत्र पदेन सदस्यों की संख्या
    वास्िुकिा, सवेक्षण, योजना और पटरदृश्य 15
    क्षशिा 16
    अक्षभर्ांक्षत्रकी (इंिीक्षनर्ररंि) 15
    कानूनी 6
    क्षचककत्सा और स्िास््र् सेिाएँ 15
    समाि कल्र्ाण 15
    क्षिधान पररषद के सदस्र् 90
    NPC के प्रमिमनमध और CPPCC के सदस्य 1901
    कुि 3622

    [मववरण के मिए, कृपया िूि कानून के अनुिग्नक I और CEEO की अनुसूची का अनुभाि 2 देिें।]

  2. नािांकन के िाध्यि से चुने िए EC सदस्र् - उप-क्षेत्रों के नामिि मनकायों द्वारा नामांककत

    उप-िेत्र नामिि ककए जाने वािे सदस्यों की संख्या
    लेखाशास्त्र (एकाउंटेंसी) 15
    चीनी क्षचककत्सा 15
    कानूनी 9
    खेल, प्रदशयन कला, संस्कृक्षत और प्रकाशन 15
    प्रौद्योक्षिकी और निाचार 15
    धार्मयक 60
    मेनलैंड िें हांगकांग के मनवामसयों के संघों के प्रमिमनमध 27
    कुि 156
  3. चुनाव के िाध्यि से िौिे चुनाव आयोग के सदस्य - उप-क्षेत्रों िें पात्र कॉपोरेि या व्यमिगि ििदािाओं द्वारा चुने गए

पदेन सदस्यों का पंजीकरण

  • उप-क्षेत्रों के मनर्दयष्ट कायायियों (यानी मनर्दयष्ट व्यमियों) को धारण करने वािे सभी व्यमियों को मनवायचक पंजीकरण अमधकारी को पंजीकरण फॉिय जिा करने की आवश्यकिा होिी है और उनके पंजीकरण की वैधिा उम्िीदवार पात्रिा सिीक्षा समिमि ("CERC") द्वारा मनधायटरि की जाएगी। सािान्यिया, मनर्दयष्ट व्यमियों को उस उप-क्षेत्र के पदेन सदस्यों के रूप िें पंजीकृि ककया जा सकिा है। हािांकक, मनम्नमिमिि पटरमस्िमियों िें, मनर्दयष्ट व्यमि ककसी अन्य व्यमि (यानी नामिि व्यमि) को नामिि कर सकिे हैं जो उस उपक्षेत्र के पदेन सदस्य के रूप िें पंजीकृि होने के मिए एक संबंमधि मनकाय िें एक पद धारण कर रहा है:
    1. मनर्दयष्ट व्यमि पदेन सदस्य के रूप िें पंजीकृि होने के मिए अयोग्य है, मजसिें शामिि हैं:
      • वह िौजूदा भौगोमिक मनवायचन क्षेत्रों के अंमिि रमजस्िर िें मवधान पटरर्द अध्यादेश (कैप. 542) ("LCO") के िहि एक ििदािा के रूप िें पंजीकृि नहीं है (या इस िरह पंजीकृि होने के मिए आवेदन नहीं ककया है) या ककसी भौगोमिक मनवायचन क्षेत्र के मिए एक ििदािा के रूप िें पंजीकृि होने से अयोग्य है; या
      • वह िूि कानून के अनुच्छेद 48 (5) के िहि नािांकन के अनुसार मनयुि एक प्रिुि अमधकारी है; सरकार का एक मनदेशािय अमधकारी; सरकार का एक प्रशासमनक अमधकारी; सरकार का एक सूचना अमधकारी; एक पुमिस अमधकारी; या कोई अन्य मसमवि सेवक जो अपनी आमधकाटरक क्षििा िें एक मनर्दयष्ट कायायिय धारण कर रहा है; या
    2. मनर्दयष्ट व्यमि एक से अमधक मनर्दयष्ट कायायिय धारण कर रहा है, उप-क्षेत्र को छोड़कर, मजसकी प्रमिस्िापन व्यवस्िा पहिे से ही कानून या गैर-िागू उप-क्षेत्रों िें मनर्दयष्ट है। [मववरण के मिए, कृपया CEO की अनुसूची का अनुभाि 5J(3), 5J(4) और 5L देिें।
  • एक मनर्दयष्ट व्यमि या नामिि व्यमि नािांकन या चुनाव के िाध्यि से चुनाव आयोग का सदस्य नहीं बन सकिा है। एक मनर्दयष्ट व्यमि को EC से इस्िीफा दे कदया गया िाना जाएगा यकद वह अब संबंमधि मनर्दयष्ट पद नहीं रििा है। प्रत्येक व्यमि को केवि एक उप-क्षेत्र के पदेन सदस्य के रूप िें पंजीकृि ककया जा सकिा है। [मववरण के मिए, कृपया सीईईओ की अनुसूची का अनुभाि 3 और 5J देिें।

उम्मीदिार के रूप में नामांककत होने के क्षलए पात्रता

  • उम्िीदवार/नािांककि व्यमि के रूप िें नािांकन के मिए पात्र होने के मिए, एक व्यमि को -

    उम्िीदवार3
    (चुनाव के िाध्यि से िौिे EC के सदस्य)
    नािांककि4
    (नािांकन के िाध्यि से िौिे EC के सदस्य)
    18 िषय की आर्ु
    भौगोमिक मनवायचन क्षेत्र के मिए ििदािा के रूप िें पंजीकृि होने के मिए पंजीकृि और पात्र दोनों हों
    संबंमधि EC उपक्षेत्र के मिए ििदािा के रूप िें पंजीकृि होने के मिए पंजीकृि और पात्र दोनों हों या EC उपक्षेत्र के साि पयायप्त संबंध रखते हों EC उपक्षेत्र के साि पयायप्त संबंध रखते हों

नािांकन की व्यवस्िा (नािांकन द्वारा िौिे EC के सदस्यों के मिए)

  • प्रत्येक प्रासंमगक नामिि मनकाय अपने चयमनि पात्र व्यमियों को चुनाव आयोग िें अपना प्रमिमनमध बनने के मिए नामिि करिा है;
  • यकद नािांककि व्यमियों की संख्या नामिि मनकाय को सौंपी गई सीिों की संख्या से अमधक है, िो नामिि मनकाय को यह इंमगि करना चामहए कक मनर्दयष्ट संख्या बनाने िें ककसे नािांककि व्यमियों को वरीयिा दी जानी चामहए; और अमिटरि नािांककि व्यमियों को, यकद एक से अमधक है, िो प्रािमिकिा से क्रमबद्ध करें। यकद नामिि मनकाय यह इंमगि नहीं करिा है कक ककन नािांककि व्यमियों को वरीयिा दी जानी है, िो टरिर्निंग अमधकारी को िॉि मनकािकर उन नािांककि व्यमियों की प्रािमिकिा का क्रि मनधायटरि करना चामहए;
  • CERC को यह मनधायटरि करना है कक नािांककि व्यमियों को नािांकन फॉिय िें इंमगि प्रािमिकिा के क्रि के अनुसार वैध रूप से नािांककि ककया गया है या नहीं, या जैसा कक टरिर्निंग अमधकारी द्वारा मनधायटरि ककया गया है, िब िक िॉि मनकािकर नामिि मनकाय को सौंपी गई सीिों की संख्या पूरी नहीं हो जािी है; और
  • CERC को उन नािांककि व्यमियों को घोमर्ि करना चामहए मजन्हें मनयिों के अनुसार EC के सदस्यों के रूप िें वैध रूप से नामिि ककया गया है।

नािांकन की व्यवस्िा (चुनाव के िाध्यि से िौिे चुनाव आयोग के सदस्यों के मिए)

  • प्रत्येक उम्िीदवार को संबंमधि उपक्षेत्र िें कि से कि पांच कॉपोरेि या व्यमिगि ििदािाओं द्वारा नामिि ककया जाएगा।
  • प्रत्येक कॉपोरेि या व्यमिगि ििदािा केवि ऐसे उम्िीदवारों को नामिि कर सकिा है जो चुनावों िें संबंमधि उप-क्षेत्रों िें चुने जाने वािे सीिों की संख्या से अमधक नहीं होंगे।

नािांकन अवमध

  • नािांकन अवमध : 7 से 20 अक्िूबर 2026
  • नािांकन फॉिय पंजीकरण और मनवायचन कायायिय की वेबसाइि (www.reo.gov.hk) से डाउनिोड ककए जा सकिे हैं, या मनम्नमिमिि कायायियों िें मन:शुल्क एकत्र ककए जा सकिे हैं:
    • मजिा कायायिय; या
    • टरिर्निंग अमधकाटरयों का कायायिय; या
    • पंजीकरण और मनवायचन कायायिय के कायायिय (8/F, Treasury Building, 3 Tonkin Street West, Cheung Sha Wan, Kowloon or Unit 2301-03, 23/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon)।

[मववरण के मिए, कृपया मनवायचन कायय आयोग (मनवायचन प्रकक्रया) (चुनाव समिमि) मवमनयिन का अनुभाि 4 और 8(12) देिें।

2026 चुनाव समिमि उपक्षेत्र साधारण चुनाव के मिए ििदान व्यवस्िा

ििदान का कदन: 22 नवंबर 2026 (रमववार)

ििदान का सिय: सुबह 9:00 बजे से शाि 6:00 बजे िक (दंड संस्िानों िें स्िामपि ककए जाने वािे सिर्पयि ििदान केंद्रों (यकद कोई हो) का ििदान सिय सुबह 9:00 बजे से शाि 4:00 बजे िक है।

मतदान कहां करें

  • प्रत्र्ेक मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध को अपना मतदान करने के क्षलए एक नाक्षमत सामान्र् मतदान केंद्र को क्षनर्दयष्ट ककर्ा िाएिा।
  • एक मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध को मतदान के कदन से कम से कम पांच कदन पहले उन के नाक्षमत मतदान केंद्र के बारे में िानकारी कदखाने िाला एक पोल काडय िारी ककर्ा िाएिा।
  • सभी सामान्र् मतदान केंद्र उन लोिों के क्षलए सुलभ हैं िो व्हीलचेर्र का उपर्ोि करते हैं र्ा क्षिन्हें चलने-किरने में करठनाई होती है।
  • मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध िो क्षहरासत में हैं, उन्हें उक्षचत रूप में दंक्षडत संस्थानों र्ा पुक्षलस थाने में मनोक्षनत मतदान केंद्र पर मतदान करने की व्यिस्था की िाएिी।
  • र्कद मतदाताओं को मतदान पर िानकारी के क्षलए व्याख्र्ा सहार्ता की आिश्र्कता है, तो िे 9 से 13 निंबर 2026 तक और 16 से 22 निंबर 2026 तक क्षनम्नक्षलक्षखत हॉटलाइन के माध्र्म से अल्पसंख्र्क िाक्षतर्ों के क्षलए केंद्र (“CHEER”) से संपकय कर सकते हैं:
    भाषा हॉटलाइन नंबर
    बहासा इंडोनेक्षशर्ा 3755 6811
    हहंदी 3755 6877
    नेपाली 3755 6822
    पंिाबी 3755 6844
    तािालोि 3755 6855
    थाई 3755 6866
    उदूय 3755 6833
    क्षिर्तनामी 3755 6888

मतदान कैसे करें

  • एक मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध को अपने िैध हांिकांि पहचान पत्र ("HKID काडय") र्ा अन्र् क्षनर्दयष्ट िैकक्षल्पक दस्तािेि(ओं) की मूल प्रक्षत (कृपर्ा क्षििरण के क्षलए नीचे "मतपत्र एकत्र करने के क्षलए आिश्र्क दस्तािेि" अनुभाि देखें) को मतदान काडय पर कदखाए िए अपने क्षनर्दयष्ट मतदान केंद्र(ओं) पर 22 निंबर 2026 (रक्षििार) को मतदान समर् (सुबह 9:00 बिे से शाम 6:00 बिे तक) के दौरान लाना होिा और मतदान केंद्र के अंदर मतदान कमयचाररर्ों को प्रस्तुत करना होिा।
  • मतदान कमयचारी िैध HKID काडय को स्कैन करने के क्षलए इलेक्ट्रॉक्षनक पोल रक्षिस्टर (EPR) प्रणाली के एक टैबलेट का उपर्ोि करेंिे ताकक र्ह िांचा िा सके कक िह मतदाता है और/र्ा संबंक्षधत उप-िेत्र(ओं) का अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध है, और िह ककतने मतपत्रों का हकदार है/साथ ही िह ककतने और ककस प्रकार के मतपत्रों का हकदार है। सत्र्ापन के बाद, मतदान कमयचारी EPR प्रणाली में इसे दिय करेंिे और मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध को मतपत्र िारी करेंिे।
  • मतपत्र(ओं) को संग्रह करने के बाद, मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध को मतदान कमयचाररर्ों द्वारा कदए िए क्षनदेशों और मतपत्र(ओं) में मुकद्रत क्षनदेशों और कि के अंदर सूचना पत्र के क्षनदेशों का पालन करना चाक्षहए। मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध को मतदान कि के अंदर मतपत्र(ओं) को क्षचक्षननत करना चाक्षहए। संिेप में, कृपर्ा:
    • कदए िए पेन से अपनी पसंद के उम्मीदिारों के नाम के सामने िोले को छार्ांककत करें;
    • संबंक्षधत उप-िेत्र में सीटों की क्षनधायररत संख्र्ा से अक्षधक के क्षलए मतदान न करें (िह संख्र्ा मतपत्र पर कदखाई िाएिी); तथा
    • मतपत्र को क्षबना मोड़े, क्षचक्षननत भाि नीचे की ओर रखते हुए मतपेटी में डालें।
  • प्रत्र्ेक मतदान कि का उपर्ोि एक ही समर् में एक मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध द्वारा ककर्ा िाना चाक्षहए। मतदान की स्िार्त्तता और मतदानों की िोपनीर्ता के क्षसद्धांतों के आधार पर, कानून के तहत मतदाता को मतदान करने के क्षलए ककसी को भी (भले ही िह मतदाता/अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध का ररश्तेदार र्ा क्षमत्र हो) साथ िाना र्ा उसकी सहार्ता करना क्षनक्षषद्ध है।
  • मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध िो खुद से मतदान करने में असमथय हैं, कानून के अनुसार, अपनी मतदान पसंद के अनुसार अपनी ओर से मतपत्रों को क्षचक्षननत करने के क्षलए पीठासीन अक्षधकारी र्ा क्षडप्टी से मदद ले सकते हैं। पूरी प्रकक्रर्ा को अन्र् मतदान कमयचाररर्ों द्वारा देखा िाएिा ताकक र्ह सुक्षनक्षित ककर्ा िा सके कक मतदान क्षनष्पि तरीके से ककर्ा िाएिा।
  • र्कद कोई मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध मतपत्र को क्षचक्षननत करने में त्रुरट करता है र्ा अनिाने में मतपत्र खराब कर देता है, तो िह मतपत्र को पीठासीन अक्षधकारी को िापस कर सकता है और उसे बदलने की मांि कर सकता है।
  • मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध मतदान केंद्र पर उपलब्ध मतपत्र िाँच मशीन का उपर्ोि स्िेच्छा से क्षचक्षननत मतपत्र को स्कैन करने के क्षलए कर सकता है ताकक र्ह िाँचा िा सके कक उस पर चुनािी कानून के अनुसार क्षनशान लिार्ा िर्ा है र्ा नहीं। र्ह प्रणाली मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध द्वारा मतपत्र पर क्षचक्षननतक्षिकल्पों को ररकॉडय र्ा क्षिनती नहीं करेिी। प्रदर्शयत संदेश के आधार पर, मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध िालो-अप करने र्ा मतपत्र को सीधे मतपेटी में डालने का क्षिकल्प चुन सकते हैं।

मतपत्र प्राप्त करने के क्षलए आिश्र्क दस्तािेि

  • प्रचक्षलत कानून के तहत, मतपत्र के क्षलए आिेदन करने िाले मतदाता र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षध को अपने िैध HKID काडय का मूल र्ा क्षनम्नक्षलक्षखत क्षनर्दयष्ट िैकक्षल्पक दस्तािेि प्रस्तुत करने चाक्षहए:
  • HKSAR के िैध पासपोटय की मूल प्रक्षत; र्ा
  • छूट के प्रमाण पत्र की मूल प्रक्षत; र्ा
  • िैध HKID काडय के आिेदन की स्िीकृक्षत पािती की मूल प्रक्षत; र्ा
  • नाक्षिक र्ा िहाि के कमयचारी की िैध पहचान पुक्षस्तका की मूल प्रक्षत; र्ा
  • िीसा उद्देश्र्ों के क्षलए व्यक्षि के पहचान के िैध दस्तािेि की मूल प्रक्षत; र्ा
  • एक पुक्षलस अक्षधकारी द्वारा िारी एक प्रामाक्षणक ररपोटय दस्तािेि (आमतौर पर “खोई हुई संपक्षत्त का एक ररकॉडय") कक उस व्यक्षि का िैध HKID काडय र्ा छूट का प्रमाण पत्र र्ा िैध HKID काडय के क्षलए आिेदन स्िीकृक्षत पािती खो िए र्ा नष्ट हो िए हैं, उसके नाम और िोटो को दशायते हुए एक िैध पासपोटय* र्ा इसी तरह के र्ात्रा दस्तािेि की मूल प्रक्षत के साथ (िैसे कक HKSAR पासपोटय के अलािा अन्र् पासपोटय र्ा घर िापसी
    * क्षिरटश नेशनल (क्षिदेशी) पासपोटय एक िैध र्ात्रा दस्तािेि और पहचान का प्रमाण नहीं है।

क्षििरण के क्षलए, कृपर्ा चुनािी मामलों के आर्ोि (चुनाि प्रकक्रर्ा) (चुनाि सक्षमक्षत) क्षिक्षनर्मन (कैप. 541l) का अनुभाि 50 देखें।

िरूरतमंद मतदाताओं के क्षलए क्षिशेष कतार

  • केिल मतदाताओं र्ा अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षधर्ों को ही मतदान केंद्र में प्रिेश की अनुमक्षत है।
  • "मनष्पक्ष और सिान व्यवहार" मसद्ांि के िहि, ििदािाओं या अमधकृि प्रमिमनमधयों को ििदान करने के मिए किार िें िगना होगा। ििदान केंद्र िें प्रवेश करने के मिए दूसरों से सहायिा की आवश्यकिा वािे ििदािा या अमधकृि प्रमिमनमध पीठासीन अमधकारी से अनुरोध कर सकिे हैं।
  • यकद पीठासीन अमधकारी संिुष्ट है कक कोई व्यमि जो ििदान करने के मिए ििदान केंद्र पर आिा है, या वहां िौजूद है, नीचे कदए गए मववरण के भीिर आिा है, िो पीठासीन अमधकारी व्यमि को ििपत्र के मिए आवेदन करने के मिए िुरंि मनर्दयष्ट क्षेत्र (या किार के अंि िें) पर जाने का मनदेश दे सकिा है –
    • क्षिसकी आर्ु 70 िषय से कम न हो*;
    • िो िभयिती है; र्ा
    • िो लंबे समर् तक कतार में नहीं लि पाता है र्ा बीमारी, चोट, क्षिकलांिता र्ा िक्षतशीलता सहार्ता पर क्षनभयरता के कारण कतार में लिने में करठनाई होती है।
    * मजसिें उस व्यमि के जन्ि का वर्य भी शामिि है, मजसके जन्ि के िहीने और कदन के मबना, उस व्यमि का जन्ि वर्य जो उस वर्य से 70 वर्य पहिे है मजसके भीिर ििदान का कदन पड़िा है (जो कक 1956 िें या उससे पहिे है)।
  • पीठासीन अमधकारी उपरोि ििदािाओं या अमधकृि प्रमिमनमधयों के मिए ििदान केंद्र के अंदर बैठने की जगह भी नामिि करेंगे, यकद वे चाहें िो आराि कर सकिे हैं। आराि करने के बाद, वे ििपत्र के मिए आवेदन करने के मिए ििपत्र जारी करने वािे डेस्क पर मनदेमशि होने से पहिे मवशेर् किार िें िग सकिे हैं।
  • ििदान की स्वायत्तिा और वोिों की गोपनीयिा के मसद्ांिों के आधार पर, कानून ककसी को भी (भिे ही वह ििदािा का टरश्िेदार या मित्र हो) ििदािा या अमधकृि प्रमिमनमध के साि अपना वोि डािने के मिए जाने या सहायिा करने से रोकिा है। एक ििदािा या एक अमधकृि प्रमिमनमध मजसे स्वयं ििपत्र को मचमननि करने िें कटठनाई होिी है, कानून के अनुसार, पीठासीन अमधकारी या मडप्िी को गवाह के रूप िें एक ििदान कियचारी की उपमस्िमि िें अपनी ओर से ििदान पत्र को मचमननि करने के मिए कह सकिा है। पीठासीन अमधकारी को मववेक का प्रयोग करने की अनुिमि दी गई है, जहां उपयुि हो, िाकक साि वािे व्यमियों को उन ििदािाओं के साि मवशेर् किार का उपयोग करने की अनुिमि मिि सके, मजन्हें दूसरों के साि जाने की वास्िमवक आवश्यकिा है।

मतदाता/अक्षधकृत प्रक्षतक्षनक्षधर्ों के क्षलए िाँच सूची

  • भ्रष्टाचार के मििाफ स्विंत्र आयोग ("ICAC") द्वारा िागू चुनाव (भ्रष्ट और अवैध आचरण) अध्यादेश (कैप. 554) के अनुसार, एक ििदािा या एक अमधकृि प्रमिमनमध को हांगकांग या अन्य जगहों पर मनम्नमिमिि कायय नहीं करना चामहए:
    • ककसी चुनाव िें ििदान नहीं करने, या ककसी मवशेर् उम्िीदवार या मवशेर् उम्िीदवार के मिए ििदान न करने या ििदान न करने के मिए ककसी भी व्यमि से कोई िाभ (धन, उपहार, आकद समहि), भोजन, पेय या िनोरंजन िांगना या स्वीकार करना।
    • जानबूझकर ककसी भी व्यमि को चुनाव िें ििदान करने से रोकना और बाधा डालना।
    • चुनाव अवमध के दौरान सावयजमनक रूप से कोई भी गमिमवमध करके ककसी अन्य व्यमि को ििदान न करने या चुनाव िें अवैध वोि डािने के मिए उकसाना।
    • यह जानिे हुए भी चुनाव िें वोि डािना कक वह ऐसा करने का हकदार नहीं है; या चुनाव अमधकारी को जानबूझकर या िापरवाही से कोई ़िरूरी झूठी या गुिराह करने वािी जानकारी देने के बाद चुनाव िें वोि डािना।
    • (चुनावी कानून के िहि साफ़ िौर पर इजा़िि होने के अिावा) ककसी दूसरे व्यमि के नाि पर ििपत्र के मिए आवेदन करना या, चुनाव िें वोि डािने के बाद, उसी चुनाव िें अपने नाि पर ििपत्र के मिए आवेदन करना।
    • कानूनी अमधकार के मबना, ककसी दूसरे व्यमि को ििपत्र देना; ििपत्र को िराब करना या नष्ट करना।
    • ककसी उम्िीदवार के मिए चुनाव व्यर् एजेंि के िौर पर उम्िीदवार से मिमिि िें अमधकृि हुए मबना चुनाव िें िचय करना।
    • चुनाव िें ककसी िास उम्िीदवार या उम्िीदवारों के बारे िें िथ्यों से जुड़ा कोई ऐसा बयान प्रकामशि करना जो असि िें गिि या गुिराह करने वािा हो।
    • ऐसा चुनावी मवज्ञापन प्रकामशि करना मजसिें सिियक व्यमि या संगठन की पूवय मिमिि सहिमि के मबना ककसी व्यमि या संगठन का सिियन शामिि हो
  • ICAC ने चुनाि क्षहतधारकों के क्षलए प्रचार कार्यक्रमों पर प्रासंक्षिक िानकारी प्रदान करने और संदभय सामग्री उपलब्ध कराने के क्षलए एक स्िच्छ चुनाि िेबसाइट (www.icac.org.hk/elections) बनाई है।
  • ििदान केंद्र िें मनम्नमिमिि कक्रयाएं भी मनमर्द् हैं:
    • अन्य ििदािाओं या अमधकृि प्रमिमनमधयों के साि संवाद करना, मजसिें ििपत्र पर अपना वोि दूसरों को कदिाना या इिेक्रॉमनक संचार के मिए िोबाइि िेिीफोन या ककसी अन्य उपकरण का उपयोग करना शामिि है।
    • कफ़ल्ि बनाना, फ़ोिो िींचना या कोई ऑमडयो या वीमडयो टरकॉर्डिंग करना।
    • अन्य ििदािाओं या अमधकृि प्रमिमनमधयों से अपने ििपत्र पर मनशान िगाने के मिए कहें। आवश्यकिा के िाििे िें, ििदािा या अमधकृि प्रमिमनमध, कानून के अनुसार, पीठासीन अमधकारी या उसके मडप्िी से ििदान कियचारी की उपमस्िमि िें अपने ििपत्रों को मचमननि करने का अनुरोध कर सकिे हैं।
    • अन्य ििदािाओं या अमधकृि प्रमिमनमधयों के साि हस्िक्षेप करना जो अपना वोि डाि रहे हैं।

Footnotes

  1. यकद NPC मडप्िी या CPPCC सदस्यों की कुि संख्या जो पदेन सदस्यों के रूप िें पंजीकृि होने के पात्र हैं, 190 से अमधक हैं, िो एक NPC मडप्िी या CPPCC सदस्य को NPC मडप्िी और CPPCC सदस्य उपक्षेत्र के अिावा एक उप-क्षेत्र के पदेन सदस्य के रूप िें पंजीकृि ककया जा सकिा है, मजसके साि उसका पयायप्त संबंध है (LegCo उपक्षेत्र के सदस्यों को छोड़कर, धार्ियक उपक्षेत्र और िुख्य भूमि उपक्षेत्र िें हांगकांग के मनवामसयों के संघों के प्रमिमनमध) CEEO की अनुसूची के अनुभाि 5I (4) के अनुसार। ऐसे िाििे िें, उस उपक्षेत्र के पदेन सदस्यों की सीिों की संख्या बढाई जाएगी, जबकक चुनाव द्वारा िौिी जाने वािी सीिों की संख्या िदनुसार कि कर दी जाएगी। EC के कायायिय की एक ही अवमध के भीिर, प्रत्येक उप-क्षेत्र के मिए नािांकन या चुनाव द्वारा िौिाए जाने वािे पदेन सदस्यों और सदस्यों की संख्या अपटरवर्ियि रहेगी। EC उप-क्षेत्र के साधारण चुनावों िें प्रत्येक उप-क्षेत्र के मिए चुनाव द्वारा िौिे जाने वािे सदस्यों की संख्या के संबंध िें, EAC (EP) (EC) रेग के अनुभाि 4 के िहि CEEO द्वारा राजपत्र िें प्रकामशि नोटिस प्रबि होगा।
  2. फुिनोि 1. देिें.
  3. CEEO की अनुसूची का अनुभाि 17(1)
  4. CEEO की अनुसूची का अनुभाि 8(1)