चुनाव का संक्षिप्त विवरण
चुनाव समिति का संक्षिप्त विवरण
चुनाव समिति (“EC”) का गठन 22 अक्टूबर 2021 को किया गया था, जिसका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और 21 अक्टूबर 2026 को समाप्त होगा। EC में 1,500 सदस्य हैं, और EC के सदस्य (a) मुख्य कार्यकारी (“CE”) उम्मीदवारों को नामांकित करने और CE का चुनाव करने; (b) विधान परिषद (“LegCo”) उम्मीदवारों को नामांकित करने; और (c) 40 LegCo सदस्यों का चुनाव करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
EC के सदस्यों को निर्वाचित करने के तीन तरीके हैं:
- उप-क्षेत्रों के निर्दिष्ट कार्यालयों के धारकों को पदेन सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है
- उप-क्षेत्रों के नामित निकायों द्वारा नामांकित किए गए हों
- उप-क्षेत्रों में पात्र कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा चुने गए हों
प्रासंगिक विधानों के अनुसार, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (“ERO”) को LegCo के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले EC के सदस्यों के तत्कालिक रजिस्टर को संकलित और प्रकाशित करना होगा। तत्कालिक रजिस्टर प्रकाशित होने के बाद, चुनाव मामलों के आयोग (“EAC”) को चुनाव आयोग के प्रत्येक उप-क्षेत्र के लिए नामांकन या चुनाव द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या का पता लगाना चाहिए, और यदि सदस्यों की संख्या उप-क्षेत्र को आवंटित सदस्यों की संख्या से कम है, तो EAC को EC में रिक्तियों को भरने के लिए एक पूरक नामांकन या उप-क्षेत्र उप-चुनाव की व्यवस्था करनी चाहिए।
EC के रिक्त पदों की संख्या जिनको भरना आवश्यक है
क्षेत्र | उप-क्षेत्र | रिक्त पदों की संख्या – नामांकन द्वारा निर्वाचित हुए EC सदस्य |
रिक्त पदों की संख्या – चुनाव द्वारा निर्वाचित हुए EC सदस्य |
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पहला क्षेत्र — औद्योगिक, वाणिज्यिक और वित्तीय क्षेत्र |
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1 | खानपान | - | 1 | |
2 | वाणिज्यिक (प्रथम) | - | 2 | |
3 | वाणिज्यिक (द्वितीय) | - | 1 | |
4 | वाणिज्यिक (तृतीय) | - | 1 | |
5 | हांगकांग के नियोक्ता संघ | - | 1 | |
6 | वित्त | - | 0 | |
7 | वित्तीय सेवाएँ | - | 0 | |
8 | होटल | - | 1 | |
9 | आयात और निर्यात | - | 2 | |
10 | औद्योगिक (प्रथम) | - | 2 | |
11 | औद्योगिक (द्वितीय) | - | 1 | |
12 | बीमा | - | 0 | |
13 | स्थावर संपदा और निर्माण | - | 2 | |
14 | लघु और मध्यम उद्यम | - | 1 | |
15 | कपड़ा और परिधान | - | 0 | |
16 | पर्यटन | - | 1 | |
17 | यातायात | - | 1 | |
18 | थोक और खुदरा | - | 0 | |
उप-कुल (पहला क्षेत्र) | 0 | 17 | ||
दूसरा क्षेत्र — पेशे |
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1 | लेखाशास्त्र (एकाउंटेंसी) | 3 | 0 | |
2 | वास्तुकला, सर्वेक्षण, योजना और परिदृश्य | - | 1 | |
3 | चीनी चिकित्सा | 0 | 1 | |
4 | शिक्षा | - | 2 | |
5 | अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) | - | 0 | |
6 | कानूनी | 0 | 1 | |
7 | चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ | - | 3 | |
8 | समाज कल्याण | - | 0 | |
9 | खेल, प्रदर्शन कला, संस्कृति और प्रकाशन | 2 | 1 | |
10 | प्रौद्योगिकी और नवाचार | 1 | 5 | |
उप-कुल (दूसरा क्षेत्र) | 6 | 14 | ||
तीसरा क्षेत्र — आधारिक (ग्रासरूट), श्रम, धार्मिक और अन्य क्षेत्र |
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1 | कृषि और मत्स्य पालन | - | 1 | |
2 | चीनी साथी नगरवासियों के संघ | - | 7 | |
3 | आधारिक (ग्रासरूट) संघ | - | 8 | |
4 | श्रम | - | 2 | |
5 | धार्मिक | 3 | - | |
उप-कुल (तीसरा क्षेत्र) | 3 | 18 | ||
चौथा क्षेत्र — विधान परिषद के सदस्य, जिला संगठनों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि |
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1 | विधान परिषद के सदस्य | - | - | |
2 | हेंग यी कुक (Heung Yee Kuk) | - | 5 | |
3 | मेनलैंड में हांगकांग के निवासियों के संघों के प्रतिनिधि | 1 | - | |
4 | क्षेत्रीय समितियों, जिला फाइट क्राइम समितियों, और हांगकांग और कौलून की जिला अग्नि सुरक्षा समितियों के सदस्यों के प्रतिनिधि | - | 6 | |
5 | क्षेत्र समितियों,जिला फाइट क्राइम समितियों और न्यू टेरिटरीज की जिला अग्नि सुरक्षा समितियों के सदस्यों के प्रतिनिधि | - | 6 | |
उप-कुल (चौथा क्षेत्र) | 1 | 17 | ||
पांचवां क्षेत्र — NPC के लिए HKSAR के डिप्टी, CPPCC की राष्ट्रीय समिति के HKSAR सदस्य और प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों के हांगकांग के सदस्यों के प्रतिनिधि |
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1 | हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (HKSAR) नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) और चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (CPPCC) की राष्ट्रीय समिति के HKSAR सदस्य | - | - | |
2 | प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों के हांगकांग के सदस्यों के प्रतिनिधि | - | 27 | |
उप-कुल (पांचवां क्षेत्र) | 0 | 27 | ||
कुल (टोटल) | 10 | 93 |
नामांकन की व्यवस्था
- चुनाव द्वारा निर्वाचित EC सदस्यों के लिए रिक्तियों वाले उप-क्षेत्रों के लिए, प्रत्येक उम्मीदवार को संबंधित उप-क्षेत्र में कम से कम पांच कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा नामांकित किया जाएगा।
- प्रत्येक कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत मतदाता केवल कुछ उम्मीदवारों को नामांकित कर सकता है जो उप-चुनावों में संबंधित उप-क्षेत्रों में निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या से अधिक नहीं होंगे।
- नामांकन अवधि: 22 जुलाई से 4 अगस्त 2025
- नामांकन प्रपत्र पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट (www.reo.gov.hk), से डाउनलोड किए जा सकते हैं, या निम्नलिखित कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं:
- जिला कार्यालय; या
- निर्वाचन अधिकारियों का कार्यालय; या
- पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय के कार्यालय (8/F, Treasury Building, 3 Tonkin Street West, Cheung Sha Wan, Kowloon या Unit 2301-03, 23/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon).
उम्मीदवार के रूप में नामांकित होने के लिए पात्रता
- 18 वर्ष की आयु;
- भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पंजीकृत है; और
- उस उप-क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत है (केवल ह्युंग यी कुक, क्षेत्र समितियों के सदस्यों के प्रतिनिधी, जिला फाइट क्राइम समितियों, और हांगकांग आइलैंड और कौलून या न्यू टेरिटरीज की जिला अग्नि सुरक्षा समितियों, और प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों के उप-क्षेत्रों के हांगकांग सदस्यों के प्रतिनिधियों के लिए लागू है जहां व्यक्तिगत मतदाता हैं) या उस उप-क्षेत्र के साथ पर्याप्त संबंध है।
2025 चुनाव समिति उप-क्षेत्र उप-चुनाव के लिए मतदान व्यवस्था
मतदान की तिथि : | 7 सितंबर 2025 (रविवार) |
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मतदान का समय: |
सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (दंडित संस्थानों (यदि कोई हों) पर स्थापित किए जाने वाले समर्पित मतदान केंद्र(केंद्रों) में मतदान का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक है।) |
मतदान कहां करें
प्रत्येक मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को अपना मतदान करने के लिए एक नामित सामान्य मतदान केंद्र को निर्दिष्ट किया जाएगा।
एक मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को मतदान के दिन से कम से कम पांच दिन पहले उन के नामित मतदान केंद्र के बारे में जानकारी दिखाने वाला एक पोल कार्ड जारी किया जाएगा।
सभी सामान्य मतदान केंद्र उन लोगों के लिए सुलभ हैं जो व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं या जिन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती है।
मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि जो हिरासत में हैं, उन्हें उचित रूप में दंडित संस्थानों या पुलिस थाने में मनोनित मतदान केंद्र पर मतदान करने की व्यवस्था की जाएगी।
यदि मतदाताओं को मतदान पर जानकारी के लिए व्याख्या सहायता की आवश्यकता है, तो वे 25 से 29 अगस्त 2025 तक और 1 से 7 सितंबर 2025 तक निम्नलिखित हॉटलाइन के माध्यम से अल्पसंख्यक जातियों के लिए केंद्र (“CHEER”) से संपर्क कर सकते हैं।
भाषा | हॉटलाइन नंबर |
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बहासा इंडोनेशिया | 3755 6811 |
हिंदी | 3755 6877 |
नेपाली | 3755 6822 |
पंजाबी | 3755 6844 |
तागालोग | 3755 6855 |
थाई | 3755 6866 |
उर्दू | 3755 6833 |
वियतनामी | 3755 6888 |
मतदान कैसे करें
एक मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को अपने वैध हांगकांग पहचान पत्र ("HKID कार्ड") या अन्य निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेज(ओं) की मूल प्रति (कृपया विवरण के लिए नीचे "मतपत्र एकत्र करने के लिए आवश्यक दस्तावेज" अनुभाग देखें) को मतदान कार्ड पर दिखाए गए अपने निर्दिष्ट मतदान केंद्र(ओं) पर 7 सितंबर 2025 (रविवार) को मतदान समय (सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक) के दौरान लाना होगा और मतदान केंद्र के अंदर मतदान कर्मचारियों को प्रस्तुत करना होगा।
मतदान कर्मचारी वैध HKID कार्ड को स्कैन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोल रजिस्टर (EPR) प्रणाली के एक टैबलेट का उपयोग करेंगे ताकि यह जांचा जा सके कि वह मतदाता है और/या संबंधित उप-क्षेत्र(ओं) का अधिकृत प्रतिनिधि है, और वह कितने मतपत्रों का हकदार है/साथ ही वह कितने और किस प्रकार के मतपत्रों का हकदार है। सत्यापन के बाद, मतदान कर्मचारी EPR प्रणाली में इसे दर्ज करेंगे और मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को मतपत्र जारी करेंगे।
मतपत्र(ओं) को संग्रह करने के बाद, मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को मतदान कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों और मतपत्र(ओं) में मुद्रित निर्देशों और कक्ष के अंदर सूचना पत्र के निर्देशों का पालन करना चाहिए। मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को मतदान कक्ष के अंदर मतपत्र(ओं) को चिह्नित करना चाहिए। संक्षेप में, कृपया:
- दिए गए पेन से अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नाम के सामने गोले को छायांकित करें;
- संबंधित उप-क्षेत्र में सीटों की निर्धारित संख्या से अधिक के लिए मतदान न करें (वह संख्या मतपत्र पर दिखाई जाएगी); तथा
- मतपत्र को बिना मोड़े, चिह्नित भाग नीचे की ओर रखते हुए मतपेटी में डालें।
- मतदान प्रक्रिया पर मार्गदर्शन का चित्रण
प्रत्येक मतदान कक्ष का उपयोग एक ही समय में एक मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाना चाहिए। मतदान की स्वायत्तता और मतदानों की गोपनीयता के सिद्धांतों के आधार पर, कानून के तहत मतदाता को मतदान करने के लिए किसी को भी (भले ही वह मतदाता/अधिकृत प्रतिनिधि का रिश्तेदार या मित्र हो) साथ जाना या उसकी सहायता करना निषिद्ध है।
मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि जो खुद से मतदान करने में असमर्थ हैं, कानून के अनुसार, अपनी मतदान पसंद के अनुसार अपनी ओर से मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए पीठासीन अधिकारी या डिप्टी से मदद ले सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को अन्य मतदान कर्मचारियों द्वारा देखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा।
यदि कोई मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि मतपत्र को चिह्नित करने में त्रुटि करता है या अनजाने में मतपत्र खराब कर देता है, तो वह मतपत्र को पीठासीन अधिकारी को वापस कर सकता है और उसे बदलने की मांग कर सकता है।
मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि मतदान केंद्र पर उपलब्ध मतपत्र जाँच मशीन का उपयोग स्वेच्छा से चिह्नित मतपत्र को स्कैन करने के लिए कर सकता है ताकि यह जाँचा जा सके कि उस पर चुनावी कानून के अनुसार निशान लगाया गया है या नहीं। यह प्रणाली मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतपत्र पर चिह्नित विकल्पों को रिकॉर्ड या गिनती नहीं करेगी। प्रदर्शित संदेश के आधार पर, मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि फालो-अप करने या मतपत्र को सीधे मतपेटी में डालने का विकल्प चुन सकते हैं।
मतपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रचलित कानून के तहत, मतपत्र के लिए आवेदन करने वाले मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को अपने वैध HKID कार्ड का मूल या निम्नलिखित निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए:
- HKSAR के वैध पासपोर्ट की मूल प्रति; या
- छूट के प्रमाण पत्र की मूल प्रति; या
- वैध HKID कार्ड के आवेदन की स्वीकृति पावती की मूल प्रति; या
- नाविक या जहाज के कर्मचारी की वैध पहचान पुस्तिका की मूल प्रति; या
- वीसा उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के पहचान के वैध दस्तावेज की मूल प्रति; या
- एक पुलिस अधिकारी द्वारा जारी एक प्रामाणिक रिपोर्ट दस्तावेज (आमतौर पर “खोई हुई संपत्ति का एक रिकॉर्ड") कि उस व्यक्ति का वैध HKID कार्ड या छूट का प्रमाण पत्र या वैध HKID कार्ड के लिए आवेदन स्वीकृति पावती खो गए या नष्ट हो गए हैं, उसके नाम और फोटो को दर्शाते हुए एक वैध पासपोर्ट* या इसी तरह के यात्रा दस्तावेज की मूल प्रति के साथ (जैसे कि HKSAR पासपोर्ट के अलावा अन्य पासपोर्ट या घर वापसी परमिट)।
* ब्रिटिश नेशनल (विदेशी) पासपोर्ट एक वैध यात्रा दस्तावेज और पहचान का प्रमाण नहीं है।
विवरण के लिए, कृपया चुनावी मामलों के आयोग (चुनाव प्रक्रिया) (चुनाव समिति) विनियमन (कैप. 541l) का अनुभाग 50 देखें।
जरूरतमंद मतदाताओं के लिए विशेष कतार
केवल मतदाताओं या अधिकृत प्रतिनिधियों को ही मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति है।
“निष्पक्ष और समान व्यवहार” सिद्धांत के तहत, मतदाताओं या अधिकृत प्रतिनिधियों को मतदान करने के लिए कतार में लगना चाहिए। मतदान केंद्र में प्रवेश करने के लिए दूसरों से सहायता की आवश्यकता वाले मतदाता और अधिकृत प्रतिनिधि, पीठासीन मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आने वाला या वहां मौजूद व्यक्ति नीचे दिए गए विवरण के अंतर्गत आता है, तो पीठासीन अधिकारी से अनुरोध कर सकते हैं।
यदि पीठासीन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अधिकारी मतपत्र के लिए आवेदन करने के लिए उस व्यक्ति को तुरंत नामित क्षेत्र (या कतार के अंत में यदि उस क्षेत्र से कोई कतार लगी हुई है), में जाने का निर्देश दे सकता है —
- जिसकी आयु 70 वर्ष से कम न हो*;
- जो गर्भवती है; या
- जो लंबे समय तक कतार में नहीं लग पाता है या बीमारी, चोट, विकलांगता या गतिशीलता सहायता पर निर्भरता के कारण कतार में लगने में कठिनाई होती है।
- जिसका दस्तावेज जन्म के महीने और दिन के बिना, उस व्यक्ति के जन्म का वर्ष जो मतदान के दिन पड़ने वाले वर्ष से 70 वर्ष पहले का दर्शाता है; या
- जिसका दस्तावेज जन्म के दिन के बिना, उस व्यक्ति के जन्म का वर्ष जो मतदान के दिन पड़ने वाले वर्ष से 70 वर्ष पहले का दर्शाता है और व्यक्ति के जन्म का महीना जो उस महीने के समान है जिसके भीतर मतदान का दिन पड़ता है।
* निम्नलिखित व्यक्तियों सहित —
पीठासीन अधिकारी उपरोक्त मतदाताओं या अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए, यदि वे चाहें तो, आराम करने के लिए मतदान केंद्र के अंदर बैठने की जगह भी निर्दिष्ट करेंगे। आराम करने के बाद, वे मतपत्र के लिए आवेदन करने के लिए मतपत्र जारी करने वाले डेस्क पर निर्देशित होने से पहले विशेष कतार में लग सकते हैं।
मतदान की स्वायत्तता और मतदानों की गोपनीयता के सिद्धांतों के आधार पर, कानून किसी को भी (भले ही वह मतदाता का रिश्तेदार या मित्र हो) मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ मतदान करने के लिए साथ जाना या उसकी सहायता करने से रोकता है। किसी मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को, जिसे स्वयं मतपत्र को चिन्हित करने में कठिनाई हो, वह कानून के अनुसार, पीठासीन अधिकारी या डिप्टी से, एक मतदान कर्मचारी की उपस्थिति में, उसकी मतदान वरीयता के अनुसार, उसकी ओर से मतपत्र को चिन्हित करने के लिए कह सकता है। पीठासीन अधिकारी को, जहां उचित हो, विवेक का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है, ताकि साथ आने वाले व्यक्तियों को उन मतदाताओं के साथ विशेष कतार का उपयोग करने की अनुमति मिल सके, जिन्हें दूसरों के साथ रहने की वास्तविक आवश्यकता है।
मतदाता/अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए जाँच सूची
भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वतंत्र आयोग (“ICAC”) द्वारा लागू किए जाने वाले चुनाव (भ्रष्ट और अवैध आचरण) अध्यादेश (कैप. 554) के अनुसार, एक मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि को हांगकांग या अन्य जगहों पर निम्नलिखित नही करना चाहिए:
- चुनाव में मतदान न करने के लिए या एक विशेष उम्मीदवार या विशेष उम्मीदवारों के लिए मतदान करने या न करने के लिए किसी एक व्यक्ति से कोई लाभ (पैसा,उपहार,सहित इत्यादि), खाना, पेय या मनोरंजन की मांग करना या स्वीकार करना।
- किसी भी व्यक्ति को किसी चुनाव में किसी को मतदान न देने, या विशेष उम्मीदवार या विशेष उम्मीदवारों को मतदान देने या न देने के लिए किसी प्रलोभन या पुरस्कार के रूप में किसी भी व्यक्ति को (पैसा, उपहार, आदि), भोजन, पेय या मनोरंजन के लिए कोई भी लाभ प्रदान करना।
- किसी चुनाव में मतदान देने या न देने या किसी विशेष उम्मीदवार या विशेष उम्मीदवारों को मतदान देने या न देने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ बल या अवरोध का उपयोग करना या उपयोग की धमकी देना।
- किसी व्यक्ति को किसी चुनाव में किसी विशिष्ट उम्मीदवार या विशेष उम्मीदवारों को मतदान देने या न देने के लिए धोखे से प्रेरित करना, या चुनाव में मतदान न करना।
- किसी भी व्यक्ति को चुनाव में मतदान करने से जानबूझकर रोकना या बाधा डालना।
- मतदान का हकदार न होने की जानकारी होते हुए भी चुनाव में मतदान करना; या किसी निर्वाचन अधिकारी को जानबूझकर या लापरवाही से भौतिक रूप से गलत या भ्रामक जानकारी (जैसे झूठा आवासीय पता) देने के बाद किसी चुनाव में मतदान करना।
- किसी चुनाव में उम्मीदवार के लिए चुनाव व्यय एजेंट के रूप में उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किए बिना चुनाव व्यय करना।
- किसी चुनाव में किसी विशेष उम्मीदवार या विशेष उम्मीदवारों के बारे में तथ्यात्मक रूप से गलत या भ्रामक बयान प्रकाशित करना।
- किसी भी व्यक्ति या संगठन से समर्थन प्राप्त करने वाले व्यक्ति या संगठन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना चुनाव विज्ञापन प्रकाशित करना।
- चुनाव अवधि के दौरान सार्वजनिक रूप से किसी भी गतिविधि द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को मतदान न करने या चुनाव में अमान्य मतदान करने के लिए उकसाना।
ICAC ने चुनाव हितधारकों के लिए प्रचार कार्यक्रमों पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक स्वच्छ चुनाव वेबसाइट की स्थापना की है। कृपया www.icac.org.hk/elections देखें।
मतदान केंद्रों पर निम्नलिखित गतिविधियाँ भी निषिद्ध हैं :
- अन्य मतदाताओं या अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ संवाद करना जिसमें मतदान केंद्र पर अपना मत पत्र दूसरों को दिखाना या मतदान केंद्र के भीतर इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए मोबाइल टेलीफोन या अन्य उपकरण का उपयोग करना शामिल है।
- फिल्म बनाना ,तस्वीरें लेना या कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करना।
- अन्य मतदाताओं या अधिकृत प्रतिनिधियों से उनके मतपत्र को चिह्नित करने के लिए कहना। आवश्यकता होने पर, मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि, कानून के अनुसार, पीठासीन अधिकारी से एक मतदान अधिकारी की उपस्थिति में अपने मतपत्र को चिह्नित करने के लिए कह सकते हैं।
- मतदान कर रहे अन्य मतदाताओं या अधिकृत प्रतिनिधियों के काम में हस्तक्षेप करना।
नामांकित EC सदस्यों के लिए अतिरिक्त नामांकन की व्यवस्था
- नामांकित EC सदस्यों के लिए रिक्तियों वाले उप-क्षेत्रों के लिए, प्रत्येक संबंधित नामित निकाय को EC में अपने प्रतिनिधि बनने के लिए उसके द्वारा चुने गए कई व्यक्तियों को नामांकित करना चाहिए। नामांकित व्यक्ति को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:
- LCO के तहत भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए पंजीकृत और योग्य दोनों है और इस तरह पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं है; तथा
- संबंधित उप-क्षेत्र के साथ पर्याप्त संबंध है।
- यदि नामित निकाय के नामांकित व्यक्तियों की संख्या रिक्त सीटों की संख्या से अधिक है, तो नामित निकाय को यह दर्शाना चाहिए कि रिक्ति को भरने में किन नामांकित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी है; और अधिक नामांकित व्यक्तियों को, यदि एक से अधिक हों, प्राथमिकता के क्रम में क्रमित करना चाहिए। यदि नामित निकाय अपनी नामांकित व्यक्तियों की प्राथमिकता को नही दर्शाता है तो निर्वाचन अधिकारी को लॉट ड्रॉ (पर्ची डाल कर चुनाव करना) करके उन नामांकित व्यक्तियों की प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करना चाहिए।
- CERC को यह निश्चित करना है कि नामांकन प्रपत्र में दर्शाए गए प्राथमिकता के क्रम के अनुसार नामांकित व्यक्ति वैध रूप से नामांकित है, या नहीं अथवा जब तक नामित निकाय के लिए आवंटित सीटों की संख्या पूरी नहीं हो जाती है, तब तक निर्वाचन अधिकारी द्वारा लॉट ड्रॉ (पर्ची डाल कर चुनाव करना) से निश्चित किया जाता है।
- CERC को उन नामांकित व्यक्तियों को घोषित करना चाहिए जिन्हें नियमों के अनुसार EC के सदस्यों के रूप में वैध रूप से नामांकित किया गया है।
पदेन सदस्यों का पंजीकरण
- सभी पदेन सदस्यों को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को पंजीकरण प्रपत्र जमा करना आवश्यक है और उनके पंजीकरण की वैधता उम्मीदवार पात्रता समीक्षा समिति (“CERC”) द्वारा निर्धारित की जाएगी। सामान्यतया, प्रत्येक उप-क्षेत्र में निर्दिष्ट कार्यालयों के धारक (अर्थात निर्दिष्ट व्यक्ति) उस उप-क्षेत्र के पदेन सदस्य के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। हालांकि, निम्नलिखित परिस्थितियों में, निर्दिष्ट व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति (यानी नामित व्यक्ति) को नामित कर सकते हैं, जो उस उप-क्षेत्र के पदेन सदस्य के रूप में पंजीकृत होने के लिए संबंधित निकाय में एक पद धारण कर रहा है:
- निर्दिष्ट व्यक्ति पदेन सदस्य के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य है, जिसमें शामिल हैं:
- वह मौजूदा भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम रजिस्टर में विधान परिषद अध्यादेश (कैप. 542) (“LCO”) के तहत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत नहीं है (या पंजीकृत होने के लिए आवेदन नहीं किया है) या भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है; या
- वह बेसिक लॉ के अनुच्छेद 48(5) के तहत एक नामांकन के अनुसार नियुक्त एक प्रमुख अधिकारी है; सरकार का एक निदेशालय अधिकारी; सरकार का एक प्रशासनिक अधिकारी; सरकार का एक सूचना अधिकारी; एक पुलिस अधिकारी; या कोई अन्य सिविल सेवक जो अपनी आधिकारिक क्षमता में एक निर्दिष्ट पद धारण कर रहा है; या
- एक निर्दिष्ट व्यक्ति उप-क्षेत्र को छोड़कर एक से अधिक निर्दिष्ट कार्यालय धारण कर रहा है, जिसकी प्रतिस्थापन व्यवस्था पहले से ही कानून या गैर-लागू उप-क्षेत्रों में निर्दिष्ट है।
- निर्दिष्ट व्यक्ति पदेन सदस्य के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य है, जिसमें शामिल हैं:
- एक पदेन सदस्य या निर्दिष्ट कार्यालय का धारक नामांकन या चुनाव के माध्यम से EC का सदस्य नहीं बन सकता है। यदि कोई निर्दिष्ट व्यक्ति अब संबंधित निर्दिष्ट पद पर नहीं है तो उसे चुनाव आयोग (EC) से इस्तीफा दे दिया गया माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक उप-क्षेत्र के पदेन सदस्य के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।